मित्रों आपको बता दूं की बॉलीवूड की बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नूरा फतेही इस समय फिर से हेडलाइन में छा गई हैं। लेकिन इस बार वजह कोई मूवी या डांस नहीं है, बल्कि एक प्लेन कंट्रोवर्सी है। असल में नूरा फतेही के खिलाफ एक एवीयेशन कंपनी ने 3 करोड़ रुपए की मानहानि का केस कर दिया है और साथ ही उनसे माफ़ी मांगने और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला पिछले साल दिसंबर 2025 का है। नोरा फतेही मुंबई से जयपुर जाने के लिए ड्यून्स एविएशन का एक चार्टर्ड विमान (सेसना साइटेशन CJ2) बुक कर रही थीं। सफर के दौरान उन्होंने विमान के अंदर कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया।
कंपनी का आरोप है कि इन वीडियो में नोरा ने विमान को "मिनिएचर" (छोटा), "टॉय" (खिलौना) और "लेगो एयरप्लेन" बताया। कंपनी ने इन बयानों को "गैर-जिम्मेदाराना, लापरवाह और बिना किसी तकनीकी जानकारी, जांच या तथ्य के" बताया है।
नोरा की सोशल मीडिया पर काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए उनके ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहे थे। अब इसी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है।
कंपनी को कितना नुकसान हुआ?
कंपनी का दावा है कि नोरा के इन वीडियो का उनके बिजनेस पर सीधा असर पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कंट्रोवर्सी के बाद उनकी बुकिंग में करीब 15-20% की गिरावट आई है और टिकट कैंसिलेशन भी बढ़ गया है।
कंपनी का कहना है कि 4.6 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की वजह से नोरा की बातों का बड़ा असर हुआ और कंपनी की साख (reputation) और गुडविल को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
कंपनी का पक्ष: विमान था पूरी तरह सुरक्षित
ड्यून्स एविएशन ने नोरा के इस दावे को भी खारिज किया कि विमान उनके सफर के लिए सही नहीं था। कंपनी का कहना है कि जिस विमान में नोरा ने सफर किया था वो मुंबई-जयपुर रूट के लिए पूरी तरह सही था।
कंपनी के मुताबिक यह विमान DGCA-सर्टिफाइड (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से प्रमाणित) था और उड़ान भरने की स्थिति में बिल्कुल फिट था। साथ ही इसे NSOP (नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट) के तहत कानूनी तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था।
कंपनी ने अदालत से क्या मांगा है?
अप्रैल 2026 में दायर इस मुकदमे में कंपनी ने गांधीनगर कोर्ट से निम्नलिखित मांगें की हैं:
₹3 करोड़ का हर्जाना (क्षतिपूर्ति)
सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का आदेश
नोरा से सार्वजनिक सफाई (public clarification) या माफी
कंपनी ने अदालत से यह भी कहा है कि नोरा ने बिना किसी तकनीकी जानकारी के या सही एविडेंस की जांच किए, प्लेन को लेकर गैर-जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक बातें कही हैं।
क्या बोली नोरा?
अभी तक इस पूरे मामले पर नोरा फतेही की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
अगली सुनवाई कब है?
इस मामले की अगली सुनवाई सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत में 25 सितंबर 2026 को होगी।
आपकी राय क्या है?
क्या नोरा फतेही का विमान को 'टॉय' और 'लेगो एयरप्लेन' कहना सही था? क्या उन्हें इस पर 3 करोड़ का हर्जाना देना चाहिए? कंपनी का यह कदम सही है या नोरा की बातों को नज़रअंदाज़ कर देना चाहिए?
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